
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा आयोजित करने को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला उस विवाद से जुड़ा है, जिसमें परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे और इसे रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई थी।
पटना हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे परिणाम की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है। वहीं, BPSC की ओर से यह तर्क दिया गया कि परीक्षा पूरी तरह से नियमानुसार संपन्न हुई थी और इसे रद्द करने की जरूरत नहीं है।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही अंतिम निर्णय सुनाएगी। संभावित रूप से अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट का आदेश आ सकता है। यदि हाईकोर्ट परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने का आदेश देता है, तो हजारों अभ्यर्थियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं, यदि याचिका खारिज होती है, तो परीक्षा के अगले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
BPSC 70वीं परीक्षा से जुड़े इस विवाद को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और समाचार अपडेट पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी नए आदेश या बदलाव की जानकारी मिल सके।
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