
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अभ्यर्थियों द्वारा री-एग्जाम की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे छात्रों में नाराजगी फैल गई है। इस फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग के खिलाफ विरोध तेज कर दिया।
पटना हाईकोर्ट का फैसला – दोबारा परीक्षा नहीं होगी
BPSC अभ्यर्थियों ने परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों को लेकर पुनर्परीक्षा (री-एग्जाम) की मांग की थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में अनियमितता के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए परीक्षा रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता।
अभ्यर्थियों में आक्रोश, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन
हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज अभ्यर्थियों ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। पटना में राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिससे हल्का तनाव भी देखने को मिला।
छात्रों ने आयोग और सरकार पर लगाए आरोप
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने BPSC और सरकार पर निष्पक्ष परीक्षा न कराने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है और योग्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
BPSC का बयान – परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी
BPSC ने छात्रों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के तहत कराई गई थी। आयोग के अनुसार, “कुछ असंतुष्ट उम्मीदवार बेवजह अफवाह फैला रहे हैं, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।”
पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब अभ्यर्थियों के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प बचा है। कई छात्र संगठनों ने कहा है कि अगर सरकार और आयोग उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
BPSC परीक्षा विवाद को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले ने अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ा दी है। अब यह देखना होगा कि सरकार, आयोग और छात्र संगठनों के बीच समाधान निकलता है या विरोध प्रदर्शन और तेज होते हैं।
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